COMMODITIESRICE

सरकार का नया नियम: बिना एपीडा पंजीकरण नहीं होगा गैर-बासमती चावल निर्यात

केंद्र सरकार ने बुधवार को गैर-बासमती चावल के निर्यात पर नई शर्त लागू कर दी है। अब गैर-बासमती चावल का निर्यात केवल तभी संभव होगा, जब निर्यातक अपने अनुबंधों का पंजीकरण वाणिज्य मंत्रालय की एजेंसी एपीडा (APEDA – Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority) में कराएंगे।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने अधिसूचना जारी कर कहा, “गैर-बासमती चावल की निर्यात नीति में संशोधन किया गया है। अब निर्यात केवल एपीडा में अनुबंधों के पंजीकरण के बाद ही किया जा सकेगा।”

ग़ौरतलब है कि एपीडा वाणिज्य मंत्रालय की वह इकाई है, जो कृषि उत्पादों के निर्यात से जुड़े मामलों को देखती है।

आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-अगस्त अवधि में देश का चावल निर्यात 6.4% बढ़कर 4.7 अरब अमेरिकी डॉलर पर पहुँच गया है।

×